नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसदों को बड़ा तोहफा दिया है। कोर्ट ने आजीवन पेंशन और भत्ता देने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि, सात मार्च को सासंदों को आजीवन पेंशन और भत्ता देने के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
वहीं, अब इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि, दुनिया में किसी भी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि कोर्ट नीतिगत मुद्दों पर फैसला दे। ये मानते हैं कि ये आदर्श हालात नहीं है लेकिन कोर्ट ऐसे फैसले नहीं कर सकता।
गौरतलब है कि, केंद्र सरकार की तरफ से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट में पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस दिए जाने का समर्थन किया था। तो वहीं लोक प्रहरी एनजीओ की तरफ से सरकार की इस दलील का विरोध किया गया था, जिसमें कहा गया कि, 82 प्रतिशत सांसद करोड़पति है, लिहाजा उन्हें पेंशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए।