दो माह पूर्व भेड़ मालिक और उसकी पत्नी को बंधक बनाकर वारदात को दिया था अंजाम
अमेठी से राज कुमार जायसवाल की रिपोर्ट
(सुल्तानपुर)लगभग दो माह पूर्व 135 भेड़ को लूटने के बहुचर्चित मामले के आरोपी की जमानत जिला जज तनवीर अहमद ने खारिज कर दी है।विद्वान अधिवक्ता राम खेलावन यादव के तर्कों से सहमत होकर अग्रिम जमानत पाए आरोपी भक्कू चिकवा उर्फ अंसार अहमद निवासी ठंढी सड़क की जमानत आज जिला जज ने खारिज कर दी ।इस मामले में दो अभियुक्त झूठे तथ्यों को दिखाकर पूर्व में ही जमानत पा चुके हैं ।बताते चलें कि पीपरपुर थाना क्षेत्र के लहना गांव निवासी राम कुमार पाल अपनी पत्नी चंद्रावती के साथ 135 भेड़ों (कीमत लगभग 350000/-₹) के साथ रात 11 बजे भेड़ वाले बाड़े के किनारे लेटे हुए थे कि तभी रात के अंधेरे में पहुंचे आधा दर्जन से अधिक अभियुक्तों ने पति और पत्नी को मारपीट कर तालाब के किनारे फेंक दिया था और सारी भेड़ बाड़े से लूट ले गए थे।जिसमें थानाध्यक्ष पीपरपुर श्याम सुंदर पासवान की भूमिका संदिग्ध हो गई थी। एसओ द्वारा मुकदमा नही लिखने पर लम्बे समय बाद जब पीड़ित ने तहसील दिवस में अपना दुखड़ा रोया तो दबाव में आई पुलिस ने मामले का मुकदमा लूट के बजाय चोरी में मुअस 177/19 भादस 382,323,411 दर्ज किया ।वादी की ओर से भारतीय किसान मजदूर यूनियन दलित संगठन (राजनैतिक)कैप्टन गुट के जिलाध्यक्ष सुरेश बहादुर सिंह और स्थानीय विधायक की पैरवी पर बैकफुट पर आई पुलिस ने लगभग दो हफ्ते बाद तीन जून को 18 भेड़ों को बरामद कर अपना पल्ला झाड़ लिया ।बताते चलें कि बीते 20 मई रात्रि लगभग 11:00 बजे यह संगीन घटना घटित हुई उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में लंबा समय बिता दिया। आज मंगलवार को वादी के अधिवक्ता रामखेलावन यादव (पूर्व सहायक शासकीय अधिवक्ता) ने अदालत के सामने मेडिकल रिपोर्ट और स्थानीय पुलिस की विवेचना पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए अपना पक्ष रखा ।विद्वान अधिवक्ता के तर्को से सहमत होकर जिला जज तनवीर अहमद ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी ।बताते चलें की लचर रवैया अपनाए पुलिस ने अभी तक शेष 117 भेड़ों की बरामदगी नहीं कर पाई है।